*मध्य प्रदेश सरकार का फैसला: किसानों को 84 करोड़ की राहत, 31 मार्च 2026 तक भरें मूल राशि

*मध्य प्रदेश सरकार का फैसला: किसानों को 84 करोड़ की राहत, 31 मार्च 2026 तक भरें मूल राशि*

भोपाल, 9 जुलाई 2025 —
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहतभरी खबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में सिंचाई जलकर पर लगे 84 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज (शास्ति दंड) को माफ करने का बड़ा फैसला लिया गया है।

इस निर्णय के तहत यदि किसान 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर वर्षों से लंबित ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

*आंकड़ों पर नज़र डालें तो:*
👉 कुल बकाया सिंचाई जलकर — 647.67 करोड़ रुपए
👉 जिसमें मूल राशि — 563.29 करोड़ रुपए
👉 ब्याज (माफ की जाने वाली राशि) — 84.17 करोड़ रुपए

राज्य सरकार ने यह निर्णय बीते वर्षों में घटते सिंचाई राजस्व और बढ़ते किसान बोझ को ध्यान में रखकर लिया है।
वर्ष 2022-23 में मात्र 45.58 करोड़ रुपए, 2023-24 में 36.98 करोड़ रुपए और 2024-25 में 35.43 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी थी, जो बताता है कि अधिकांश किसान मूल राशि नहीं चुका पा रहे थे।

सरकार का यह कदम न केवल किसानों को राहत देगा, बल्कि सिंचाई जलकर के राजस्व में भी सुधार लाएगा।

*विशेष बात:*
यह माफी सिर्फ ब्याज पर लागू है। किसान अगर तय समयसीमा तक मूल राशि नहीं चुकाते हैं, तो माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि सरकार कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण और कर्ज़ बोझ कम करने के लिए गंभीर और सक्रिय है।
अब ज़िम्मेदारी किसानों की है कि वे समय पर मूल राशि जमा कर इस ब्याज मुक्ति योजना का लाभ उठाएं।

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