उम्रकैद और हत्या मामलों में अग्रिम जमानत प्रतिबंध समाप्त*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के लागू होने के बाद से उम्रकैद या हत्या जैसे गंभीर मामलों में अग्रिम जमानत देने पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से लागू बीएनएसएस के तहत अब धारा 438(6) सीआरपीसी की रोक प्रभावहीन हो गई है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने एक हत्या के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अब अग्रिम जमानत पर पहले लगी पाबंदियां लागू नहीं रहेंगी। इससे पहले आरोपी की पहली याचिका खारिज कर दी गई थी। यह फैसला अग्रिम जमानत नियमों में बड़ी बदलाव का संकेत है






