इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : ई-रिक्शा खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : ई-रिक्शा खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं*
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है। यह आदेश मेरठ की एक डीलर फर्म की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने दिया। मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए दस दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य है, लेकिन खरीदने या बेचने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मेरठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को ही ई-रिक्शा बेचने की अनुमति दी गई थी।

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