भोपाल। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत इंदौर शहर की बहुमंजिला इमारतों में 30% अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग कराकर वैध किया जा सकेगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार इंदौर शहर में अगर इमानदारी से बिल्डर कंपाउंडिंग कराएं तो नगर निगम को 100 करोड़ से अधिक की आय हो सकती है एवं सभी बहुमंजिला इमारतें वैध की श्रेणी में आ जाएगी। जिस तरीके से ब्लैकमेलर लोग बिल्डरों को परेशान करते थे मध्य प्रदेश सरकार ने यह बिल लाकर सारी परेशानियों से मुक्ति दे दी हे। ।
अनुमान के मुताबिक इंदौर शहर में 200 से अधिक अवैध कालोनियां बन चुकी है अगर इन सब को भी शासन की मंशा के अनुरूप वेद किया जाता है तो इससे भी शासन को कम से कम 200 करोड़ की आमदनी हो सकती है साथ ही जो लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें भी नगर निगम द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है ।सरकार का यह बिल जहां आम जनता के हित में है वही बिल्डर एवं कॉलोनाइजर के लिए बहुत बड़ी राहत का कदम है। मध्यप्रदेश शासन का यह कदम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।






