SC ने मास्क न पहनने पर कोरोना वार्ड में काम करने के HC के आदेश पर लगाई रोक
मास्क न पहनने वालों से कोरोना वार्ड में काम कराने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग मस्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं उन्हें अस्पताल के कोरोना वार्ड में काम करने के लिए भेजा जाए. ये एक तरह कि सजा के तौर पर किया गया था. हालांकि गुजरात में मस्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना है.
गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना की गुजरात हाईकोर्ट का आदेश पालन करने योग्य नहीं है. इससे लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि लोग बिना मस्क पहने मॉल और शादी की पार्टियों में जा रहे हैं. मास्क पहनने को सख्ती से लागू करना ज़रूरी है.
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