डीजल बिक्री पर सरकार की सख्ती, एक बार में 200 लीटर से अधिक ईंधन नहीं मिलेगा

डीजल बिक्री पर सरकार की सख्ती, एक बार में 200 लीटर से अधिक ईंधन नहीं मिलेगा*
पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने डीजल की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। डीजल की कालाबाजारी और अनावश्यक भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अगले 90 दिनों तक किसी भी पेट्रोल पंप पर एक वाहन या व्यक्ति को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डीजल केवल वाहन के टैंक में या फिर पीईएसओ (PESO) से स्वीकृत कंटेनरों में ही भराया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का ईंधन निर्धारित थोक खरीद केंद्रों से ही लेना होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

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