सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई-ईडी को निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई-ईडी को निष्पक्ष जांच के दिए निर्देश*
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह के भीतर अब तक की जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही, कोर्ट ने अनिल अंबानी और एडीएजी समूह को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

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