वीवीआईपी गाड़ियों का नहीं लगेगा टोल-टैक्स, तत्काल प्रभाव से नियम लागू*
सांसद-विधायकों समेत अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है।परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर छूट वाला फास्टटैग (एक्जेम्प्टेड फास्टैग) शीघ्र लगवाने को कहा है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के एक्ज़ेम्प्शन (छूट) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा।परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के अंदर एनएचएआई के एक्ज़ेम्प्शन (छूट) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराना होगा।राज्य में वर्तमान में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, मुख्य सचिव समेत कई वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियां इस पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिसके कारण वह टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल जाती हैं। मंत्री ने सभी से अपील की है कि निर्धारित समय के अंदर अपने वाहनों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराकर छूट वाला फास्टैग लगवा लें।






