एसआईआर प्रक्रिया में दबाव झेल रहे बीएलओ को सुप्रीम कोर्ट से राहत*
देश के 12 राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान बीएलओ पर बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें और बीएलओ के काम के घंटे कम करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने ड्यूटी में छूट के लिए सही वजह दी है, उनके अनुरोधों पर विचार कर उनकी जगह अन्य कर्मियों की तैनाती की जाए। कोर्ट अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय की पार्टी टीवीके की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बीएलओ पर कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी दोहराई।






