अब 20 साल पुराने वाहन चलाने पर नवीनीकरण के लिए देनी होगी दो गुणी फीस*
लखनऊ। सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है और साथ ही जेब पर बोझ भी बढ़ाया है। अब 20 साल पुराने वाहन भी चलाए जा सकेंगे, लेकिन ऐसे वाहनों के नवीनीकरण पर दोगुणी फीस देना होगी। पिछले नियमों के अनुसार, केवल 15 साल पुराने वाहनों का ही नवीनीकरण होता था। इसके अलावा, 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक के स्लैब के अनुसार ही किया जाता था। नई फीस वृद्धि का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहनों का संचालन कम करने के लिए प्रेरित करना है।






