लावारिस कुत्तों को सड़क पर नहीं मिलेगा खाना, तय स्थलों पर बनेगा भोजन केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

लावारिस कुत्तों को सड़क पर नहीं मिलेगा खाना, तय स्थलों पर बनेगा भोजन केंद्र : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों के मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। यह केवल नगर निगम द्वारा तय किए गए निर्दिष्ट भोजन स्थलों पर ही किया जा सकेगा। पीठ ने आदेश दिया कि नगर निगम अधिकारी प्रत्येक वार्ड में लावारिस कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थल बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। इन स्थलों पर सूचना पट्ट लगाए जाएंगे, जिनमें साफ लिखा होगा कि कुत्तों को केवल वहीं भोजन दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सड़कों पर कुत्तों को भोजन कराते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पीठ ने स्पष्ट किया कि गोद लिए गए किसी भी कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

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