केंद्र सरकार ने बढ़ाई बीमा ट्रांसफर और वाहन सूचना की अवधि*
नई दिल्ली। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है। वर्तमान में किसी वाहन की बिक्री पर बीमा पालिसी ट्रांसफर की अवधि 14 दिन है, जिसे नए नियमों के तहत 30 दिन कर दिया गया है। इसी तरह, यदि वाहन नष्ट हो गया या चलने योग्य नहीं रहा, तो इसकी सूचना देने की अवधि भी 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने कैब ऑन रेंट में मोटरसाइकिल को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि रेंटल व्यवसाय में सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।






