राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ पीआईएल दाखिल*
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। पहले, याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। कोर्ट ने जुलाई में राहुल के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को याची द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याची को नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के तहत समुचित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करने की दी छूट भी दी थी। अब, याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। उसने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा है कि 30 सितंबर को बताएं कि क्या याची के प्रत्यावेदन केंद्र को मिले हैं और इन पर केंद्र की क्या निर्णय प्रस्तावित है?






