चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते’, SBI को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कहा- तीन दिन में सब कुछ सार्वजनिक करें

चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते’, SBI को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कहा- तीन दिन में सब कुछ सार्वजनिक करें*
चुनावी बॉन्ड पर जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताना होगा कि एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा किया है।इसी के साथ जो भी बॉन्ड के पैसे निकाल लिए गए हैं, उनके अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे।सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी शीर्ष कोर्ट को देगा और बैंक ने यह भी कहा कि उसने अब तक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखा है।

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