केंद्र ने GST टैक्सपेयर्स को दी राहत, अब 30 जून तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं व्यापारी*

केंद्र ने GST टैक्सपेयर्स को दी राहत, अब 30 जून तक पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं व्यापारी*
केंद्र सरकार ने ऐसे जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है, जिन पर रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, टैक्स, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद 30 जून तक व्यापारी अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे बिजनेस जिनका पंजीकरण 31 दिसंबर, 2022 से पहले रद्द हो गया है और तय समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं, वे 30 जून,2023 तक कर ऐसा कर सकते हैं। सरकार की स्पष्ट किया गया है कि निरस्तीकरण के लिए आवेदन तब ही किया जा सकेगा, जब व्यापारी ने जीएसटी पंजीकरण रद्द होने तक का रिटर्न भर दिया हो। साथ ही ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस का भुगतान किया हो।इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निरस्तीकरण के लिए आवेदन 30 जून तक ही करना होगा और इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत देने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

1139 views