निवेश: पैन-आधार लिंक नहीं, तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से निकासी बंद

निवेश: पैन-आधार लिंक नहीं, तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से निकासी बंद
बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन।स्थायी खाता संख्या ) और आधार लिंक नहीं कराए, तो म्यूचुअल फंड से निकासी बंद हो जाएगी।इसके बाद निवेश भी नहीं कर सकेंगे। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी म्यूचुअल फंड खाते से ट्रांजेक्शन के लिए अक्तूबर 2021 से पैन और आधार का लिंक होना जरूरी होगा। इसके तहत खाते में निवेश या जमा राशि की निकासी, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। सेबी के निर्देश पर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर सर्विसेज ने हाल में निवेशकों के पैन- आधार की जांच की तो पाया कि बड़ी संख्या में लोगों के पैन अमान्य हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह के लेनदेन के लिए पैन का वैधता होना अनिवार्य है।इसके बिना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी पैसे नहीं डाल सकेंगे।इतना ही नहीं, जिनका पहले से खाता चल रहा है, वे निवेशक भी म्यूचुअल फंड की अन्य योजनाओं में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।फंड की परिपक्वता अवधि के बाद भी निवेशक अपनी राशि निकाल नहीं सकेंगे सेबी ने कहा है कि जिन निवेशकों को समस्या आ रही है, वे अपनी संपत्ति प्रबंधन कंपनी के जरिए वैध पैन को अपडेट करा सकते हैं।

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