मेडिकल कॉलेज में OBC कोटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं*

*मेडिकल कॉलेज में OBC कोटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं*

नई दिल्ली. तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोटा पर मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है और इसलिए रिजर्वेशन का लाभ नहीं देना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यूजी, पीजी और डेंटल पाठ्यकमों के लिए आल इंडिया कोटे में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गयी सीटों में राज्य के कानून के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया था।

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