*फ्रूट्स विक्रेताओं की सामग्रियों को कोल्ड स्टोरेज से निकालने की सशर्त अनुमति*
इंदौर 14 मई, 2020
इंदौर जिले में फ्रूट्स के होलसेलर एवं फुटकर विक्रेताओं,जिनका माल लम्बे समय से कोल्ड स्टोरेज में रखा होने से एवं ग्रीष्म ऋतु होने के कारण खराब होने की संभावना है, ऐसे फ्रूट्स के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को अपना माल कोल्ड स्टोरेज से निकालने की सशर्त अनुमति दी गयी है। उक्त विक्रेताओं को निर्धारित समय में तीन वाहनों से ही फ्रूट्स निकलाने की अनुमति रहेगी। फ्रूट्स विक्रेताओं को दिन के मान से स्लाट आवंटित किये गये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस.तोमर ने आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिदिन तीन स्लाट बनाये गये हैं। यह स्लाट तीन-तीन घण्टे के हैं। एक स्लाट में तीन फर्मों को तीन वाहनों से ही फ्रूट्स निकालने की अनुमति रहेगी। एक दिवस में तीन स्लाट में 9 वाहनों के माध्यम से 9 फर्मों को ही फ्रूट्स निकालने की अनुमति दी गयी है। इसी प्रकार अगले दिवस में इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। एक फर्म का काम पूरा होने के बाद दूसरी फर्म का कार्य प्रारंभ होगा। एक फर्म पर एक वाहन पास, एक कर्मचारी, एक मालिक/संचालक एवं दो हम्मालों से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। वाहन का नम्बर एवं कर्मचारी एवं हम्मालों के नाम सूचित किये जायेंगे तथा संबंधित कोल्ड स्टोरेज के नाम से अवगत कराया जायेगा। समस्त फ्रूट्स को तौलकर उनकी वजन की रसीद भी प्रस्तुत की जायेगी। कोल्ड स्टोरेज से उक्त सामग्री केवल स्थानांतरण की अनुमति रहेगी। किसी भी स्थिति में कोल्ड स्टोरेज से विक्रय अथवा वितरण नहीं किया जायेगा।
जिन फर्मों को अनुमति दी गयी है,उनमें रमेश कांचा आरके, जमील बीबी-जेबी, रमेश बेधराज आरबी, जयबंशी दादा बीएलएस, भूपेन्द्र पाटनीपुरा, बेधराज सेठ, दीपू कैलाश दादा, एसआरसी , बीबीसी , आरकेसी,व्हीएल,टीजी, ओबीपी,पीएमसी, एएमयू,एसएम, एसएस, टीआर, केएन, एमके तथा एचजेएच शामिल हैं।
सामग्री को नारायण कोल्ड स्टोरेज चोइथराम मंडी इंदौर में से फ्रूट्स निकालने की अनुमति प्रदान की गयी है। पर्यवेक्षण एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये कृषि उपज मण्डी, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है। उक्त कार्य के दौरान सभी को कोरोना वायरस से बचाव के सभी एहतियाती उपाय करना होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह अनुमति 15 मई 2020 से लेकर 17 मई, 2020 तक 21 फर्मों को दी गयी है।






