बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस*
देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में बड़े संशोधन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए प्रावधानों का मसौदा तैयार किया है, जिसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। ऐसे चालकों को लाइसेंस दोबारा सक्रिय कराने के लिए सरकार से अधिकृत ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर पर फिर से ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा, लंबित ई-चालानों की निगरानी वाहन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और नियम तोड़ने वाले वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं पर भी अस्थायी रोक लगाई जा सकेगी। सरकार बिना बीमा वाले वाहनों के संचालन पर भी सख्ती करना चाहती है। साथ ही, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव है, ताकि दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को अंतिम फैसले से पहले अंतरिम मुआवजा मिल सके। प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम तय करते समय वाहन की उम्र के साथ-साथ उसकी चालान हिस्ट्री को भी आधार बनाया जाए। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और लापरवाह ड्राइविंग पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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