मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल*

*मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल*

लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश

भोपाल। भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में मास्क (2 एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइजर को भी *30 जून, 2020* तक के लिये शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिवशेखर शुक्ला ने सभी कलेक्टर्स को लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

श्री शुक्ला ने कहा है कि जिले में आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के प्रावधानों से पत्र/एसएमएस/व्हाटस अप के माध्यम से अवगत कराकर आवश्यक वस्तुओं की सामान्य उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये जायें। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करें। जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्यम से सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही करें। डिब्बाबंद वस्तुएँ निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में नापतौल विभाग के अमले से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिये सीएम हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 181 का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं की दैनिक फुटकर भाव की जानकारी प्रतिदिन भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

*आवश्यक वस्तुओं की सूची*

चावल, गेहूँ, आटा, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, शक्कर

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