उद्योग के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा

उद्योग के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा

भोपाल । अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी इजाजत 1 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएंगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर कर आगे बढ़ा देगा। इस फैसले के साथ ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट ने प्रदेश में दुनिया भर से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मप्र समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर 10 विभागों की 40 तरह की परमिशन और लाइसेंस के लिए ये फैसला किया गया है। इसमें से 25 लाइसेंस 1 दिन में देने होंगे। 10 अनुमति और लाइसेंस 7 दिन में और 5 इजाज़त एक हफ्ते में ऑनलाइन हो जाएंगी। अगर संबंधित अधिकारी समय सीमा में मंजूरी नहीं देते हैं तो ऐसी व्यवस्था रहेगी कि उनके डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर पोर्टल ही उसे जारी कर देगा।
देर करने पर होगी कार्रवाई
सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के अनुसार समय सीमा में काम ना करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल उद्योग, लघु उद्योग आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी। श्री शर्मा का कहना है कि अगले विधानसभा सत्र में ये अधिनियम सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही पोर्टल को भी अपग्रेड किया जाएगा।

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