*बैनर टांगा तो खैर नहीं 24 घंटे में हटेगा, वरना होगी FIR!*
इंदौर में अब मनमर्जी से राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक बैनर-पोस्टर लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम और पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अवैध बैनर की शिकायत मिलते ही उसे 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। साथ ही बैनर लगाने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ FIR सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। फैसले के बाद बिना अनुमति शहरभर में बैनर-पोस्टर लगाने वालों पर सख्त शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।
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