राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत पर केंद्र सख्त, सभी राज्यों को जारी हुए नए निर्देश*
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन एवं वादन को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पहले से निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और सभी संबंधित संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाएं, वहां सबसे पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। जिन राज्यों में राज्य गीत की भी परंपरा है, वहां राज्य गीत को भी निर्धारित नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सही शब्दों, सही भाषा और शुद्ध उच्चारण के साथ गायन और वादन किया जाए। इसके लिए प्रमाणिक पाठ और उच्चारण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। 9 जुलाई को जारी पत्र में गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों, प्रशासकों और मंत्रालयों के सचिवों से कहा है कि वे अपने अधीन सभी संस्थानों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में पत्र की प्रतियां राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य प्रमुख सरकारी संस्थानों को भी भेजी गई हैं।






