नाबालिग बच्चे का बिना पिता के नाम के भी बनेगा पासपोर्ट: हाईकोर्ट

नाबालिग बच्चे का बिना पिता के नाम के भी बनेगा पासपोर्ट: हाईकोर्ट*
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नाबालिग बच्चा बिना पिता के नाम के भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नियम उन मामलों में लागू होगा, जहां बच्चा पूरी तरह मां या पिता में से किसी एक के संरक्षण में रह रहा हो। न्यायमूर्ति पुरुषैंद्र कुमार कौरव की पीठ ने पांच साल की बच्ची की ओर से उसकी मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। कोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आदेश दिया कि बच्ची का पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे के हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण पासपोर्ट जारी करने में बाधा नहीं बननी चाहिए।

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