अनिल अंबानी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI-ED को लगाई फटकार*
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच में पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी है। कोर्ट ने एजेंसियों से स्पष्ट जवाब मांगा और जांच में देरी व तरीके को लेकर नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI और ED द्वारा की जा रही है।






