धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, SC दर्जा खत्म होने का लिया फैसला

धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, SC दर्जा खत्म होने का लिया फैसला*
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा संविधान में निर्धारित सामाजिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो मूलतः हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों से जुड़ी है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म अपनाता है, तो वह इस श्रेणी के तहत मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभों का पात्र नहीं रहेगा। यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां धर्मांतरण के बाद भी अनुसूचित जाति के लाभ लेने को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। कोर्ट के इस निर्णय से ऐसे मामलों में स्पष्टता आने की उम्मीद है।

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