*दीपावली में एमटीएच मार्केट, सीतलामाता बाजार, सराफा और खजूरी बाजार मुख्य सड़क में नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी*
इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशान्त वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत श्रीमंत तुकोजीरात क्लॉथ मार्केट, सीतलामाता बाजार, बड़ा सराफा एवं छोटा सराफा तथा खजूरी बाजार मुख्य सड़क पर दीपावली पर्व में पटाखे छोड़ने तथा आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध दीपावली के दिन 7 नवम्बर 2018 की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिये प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशानुसार श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट के पदाधिकारियों एवं अन्य माध्यमों से कलेक्टर को यह प्रतीत कराया गया था कि इन स्थानों में दीपावली पर्व पर व्यापारियों द्वारा पूजन एवं रोशनी की जाती है। शाम की रोशनी को देखने नगर की जनता काफी संख्या में आती है, जिसमें महिलायें और बच्चें होते हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा पैरों के पास पटाखे छोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कई मर्तबा कपड़ों में पटाखे लग जाते हैं। इन पटाखों को छोड़ने के दौरान मार्केट की कपडा दुकान में यदि पटाखा चला जाये तो भारी आगजनी की आशंका बनी रहती है तथा विगत वर्षों में इस तरह की घटना भी घटित हो चुकी है।
असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों के कारण जनजीवन के सौहार्द व लोकशांति विक्षुब्ध होने के अन्देशा को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार 7 नवम्बर 2018 की शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक एमटीएच मार्केट, सीतलामाता बाजार मुख्य सड़क एवं खजूरी बाजार मुख्य सड़क सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखा नहीं छोड़ सकेंगे न ही आतिशबाजी कर सकेंगे। इसी तरह बड़े सराफा एवं छोटे सराफा मुख्य सड़क पर भी किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा न ही आतिशबाजी करायी जायेगी, न ही पटाखे छोड़े जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
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