सिर्फ पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस : सुप्रीम कोर्ट

सिर्फ पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस : सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को केवल पूछताछ के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी एक वैधानिक विवेकाधिकार है और इसे सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक औचित्य के बिना नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चाहे कोई आरोपी गंभीर आरोपों के तहत हो, पुलिस को पहले यह तय करना होगा कि बिना गिरफ्तारी के जांच आगे नहीं बढ़ सकती। यदि पूछताछ या जांच बिना गिरफ्तारी भी की जा सकती है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को हिरासत में लेना न्यायोचित नहीं माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीया नगरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस को संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करना जरूरी है और गिरफ्तारी को एक अपवाद के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि एक सामान्य या रूटीन प्रक्रिया के रूप में। इस निर्णय से पुलिस की गिरफ्तारी शक्ति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश मिले हैं और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

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