सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल परिसर पार्किंग के लिए भूमि अधिग्रहण याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल परिसर पार्किंग के लिए भूमि अधिग्रहण याचिका पर सुनवाई से किया इनकार*
सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में महाकाल लोक परिसर के पार्किंग क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को जनवरी में भूमि अधिग्रहण के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं किए जाने का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल कब्जेदार हैं, जमीन के मालिक नहीं। राज्य सरकार ने अधिग्रहित भूमि पर रहने वालों के पुनर्वास और मुआवजे पर कार्रवाई की थी, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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