*OBC आरक्षण बढ़ाने पर तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के स्टे पर नहीं मिला राहत*

तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए स्थानीय निकायों में बढ़ाए गए आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए अंतरिम रोक को चुनौती दी थी।
राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश (GO No. 9) जारी कर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में OBC आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ेंगे। अदालत ने यह भी दोहराया कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित “ट्रिपल टेस्ट” प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
इस फैसले के बाद तेलंगाना सरकार की राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने इसे सामाजिक न्याय से जुड़ा अहम निर्णय बताया था, जबकि विपक्ष अब इसे कानूनी और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन बता रहा है।
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