*प्रदेश में वाहन रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में मोबाइल अपडेट का अभियान*
वाहन रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में वाहन स्वामी सारथी पोर्टल पर जाकर स्वयं कर सकते हैं अपडेट
भोपाल, 01 सितम्बर। परिवहन विभाग द्वारा मोबाइल नम्बर अपडेट करने के लिए इन दिनों विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। वाहन स्वामी अथवा डीलर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) के वाहन-सारथी पोर्टल पर जाकर स्वयं ही आसानी से मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।
प्रदेश में वाहन के पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य होता है। कई बार वाहन स्वामी की जगह डीलर अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करा देते हैं। वाहन स्वामी और डीलर द्वारा सही मोबाइल नम्बर दर्ज कराने के बाद, संबंधित व्यक्ति द्वारा मोबाइल नम्बर कुछ वर्षों बाद बदल देने के कारण डेटाबेस में मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं रह पाता है। परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि वाहन-सारथी पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से मोबाइल नम्बर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
आधार में दर्ज आवेदक और उसके अभिभावक के नाम का, वाहन पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के डेटाबेस में दर्ज नाम से शत-प्रतिशत मिलान होने पर डेटाबेस में मोबाइल नम्बर तत्काल अपडेट हो जाता है। यदि आधार, पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के डेटाबेस में दर्ज नामों में भिन्नता पाई जाती है, तो आवेदक को पोर्टल पर अपना कोई दूसरा पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। आरटीओ कार्यालय द्वारा दर्ज दस्तावेज और आधार से आवेदक एवं उसके अभिभावक के नाम का सत्यापन किया जाता है। अप्रूवल के बाद मोबाइल नम्बर डेटाबेस में अपडेट हो जाता है।
अपडेट प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाने के लिए मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल के होमपेज पर लिंक उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में वाहन पंजीयन एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। डेटाबेस में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त कर आवेदक को अपना सत्यापन कराना होता है। मोबाइल नम्बर डेटाबेस में उपलब्ध न होने पर कई बार आवेदक इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं।
संबंधित वाहन के विरुद्ध अन्य प्रणालियों से चालान जारी होने पर डेटाबेस पर सही नम्बर न होने के कारण कई बार वाहन स्वामियों को चालान की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। चालान का भुगतान लंबित होने पर ऐसे व्यक्तियों को परिवहन विभाग की सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। न्यायालयीन कार्रवाई की स्थिति में उन्हें कोर्ट से समन भी आ सकता है। इन कारणों से मोबाइल नम्बर अपडेट होना आवश्यक है। मोबाइल अपडेशन की विस्तृत प्रक्रिया मध्यप्रदेश परिवहन पोर्टल के यूआरएल transport.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
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