दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने को कहा गया था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी) के इस बारे में दिए गए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
CIC ने एक आरटीआई आवेदक को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दी थी।
2948 views





