अब 9 कैरेट सोने के आभूषणों पर भी अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग*
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार से 9 कैरेट सोने से बनी जूलरी पर भी हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। अब तक 24, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट तक के सोने से बने गहनों पर ही हॉलमार्किंग करना अनिवार्य था। हालांकि, सोने से बनी घड़ियों और पेन पर अब हॉलमार्क जरूरी नहीं है। ऑल इंडिया जेम्स एंड जूलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने बताया कि अब सभी आभूषण विक्रेताओं और हॉलमार्किंग सेंटरों को बीआईएस के नए नियमों का पालन करना होगा। इसके मुताबिक, 9 कैरेट सोना (375 पीपीटी) भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आ गया है। पहले 9 कैरेट सोने के लिए यह जरूरी नहीं था, लेकिन ग्राहकों को सोने की शुद्धता की सही जानकारी देने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है, 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग सरकार का एक अच्छा कदम है। इससे सोने के गहने सस्ते और खरीदने में आसान होंगे। खासकर तब जब सोने की कीमत बहुत ऊंची हो। 9 कैरेट सोने में आधुनिक और स्मार्ट डिजाइन आसानी से बनाए जा सकते हैं।






