डी फार्मा में दाखिले को झटका, हाईकोर्ट ने काउंसिलिंग प्रक्रिया रद्द की*
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फार्मेसी कॉलेजों को डी फार्मा कोर्स की मंजूरी न देने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे डी फार्मा काउंसिलिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) को निर्देश दिया है कि वह लंबित आवेदनों पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। यह फैसला रामनेवाज सिंह फार्मेसी कॉलेज, अयोध्या समेत पांच कॉलेजों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि PCI ने उनके आवेदन लंबित रखे जबकि काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोर्ट ने PCI को कोर्स मंजूरी पर नीतिगत निर्णय लेने के भी निर्देश दिए हैं।






