बैंक खातों में अब चार नामिनी रखने की अनुमति, विधेयक राज्यसभा से पारित*
बैंक खाताधारकों को अब अधिकतम चार नामित व्यक्ति (नामिनी) जोड़ने की सुविधा मिलेगी। संसद ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था। इसके अलावा, बैंक खातों में ‘पर्याप्त हित’ की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल की अवधि भी बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।






