*श्वेताम्बर जैन महासंघन्यास के चुनाव प्रक्रिया को 6 सप्ताह में करवाने के आदेश कोर्ट ने दिया*
✍️ अक्षय जैन द्वारा
इंदौर। श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास के चुनाव करवाने की मांग पर उच्चन्यायालय ने एक याचिका पर कहा कि रजिस्टार सभी पक्ष को बुलाकर सुनवाई में आदेश दिया कि 6 सप्ताह में श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास के नए न्यासी के चुनने की प्रकिया सम्पन्न हो जाये। महासंघ के चुनाव 3 वर्षों में होना निर्धारत है लेकिन डेढ़ वर्षों समय बीत गया और महासंघ के अध्यक्ष और न्यासी चुनाव को टालते जा रहे थे । इस पूरे मसले पर दूसरा पक्ष महासंघ के सदस्य सुभाष विनायकिया ने रजिस्टार में शिकायत भी की ओर बाद में अवधि अधिक होने के एवज में
उच्चन्यायालय में आवेदन दिया जिस पर न्यायालय ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था जिला पंजीयक लोक न्यास के श्वेताम्बर जैन महासंघ न्यास के सभी पक्षो की समय समय पर सुनवाई के पश्चात आज दिए आदेश में कहा गया कि विधान सम्मत चुनाव प्रकिया निष्पक्ष सम्पादन के लिए राजस्व पटवारी स्तर का अधिकारी 6 सप्ताह के भीतर चुनाव कर नए न्यासी का चुनाव हो
इस मामले में न्यास के अध्यक्ष कैलाश नाहर ने कहा कि आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हों नही पाई है हम पढ़कर कानून के सलाहकारों ओर समाज के अग्रजो से बात कर निर्णय करेंगे।






