समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई को राजी, संवैधानिक बेंच ने दिया था फैसला*
समलैंगिक विवाह के मामले में बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात से इनकार कर दिया था। समलैंगिक विवाह के मामले में बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि समलैंगिक रिश्तों को अपराध नहीं माना जा सकता है। इससे पहले ऐसा करने को आर्टिकल 377 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया था।






