*सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी करने के लिए RBI को दिए निर्देश!*
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ‘सूचना का अधिकार’ (RTI) कानून के तहत बैंक से कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज से जुड़ी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी जारी करने को कहा.
जस्टिस एल नागेश्वर राव और एमआर शाह की बेंच ने शुक्रवार को RBI से मौजूदा डिस्क्लोजर पॉलिसी भी खत्म करने को कहा है, जिसकी वजह से RTI के तहत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाता है.
*RBI को दी चेतावनी-* खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि RBI को साल 2015 के आदेश का पालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि RBI ने कोर्ट की अवमानना की है, हालांकि कोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और चेतावनी देते हुए कहा है कि फ्यूचर में आदेश उल्लंघन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ ऐसे में RBI को अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा
>> अगर गलत कारोबारी गतिविधियों में शामिल संस्थानों की जानकारी RTI के तहत सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बैंकिंग रेग्युलेटर जानकारी देने से इनकार करता रहा है.
>> सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन पर हम सख्त नजर रख सकते थे, लेकिन हम डिस्क्लोजर पॉलिसी को खत्म करने का आखिरी मौका दे रहे हैं, जो इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.
>> सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि रिपोर्ट में बैंकिंग ऑपरेशंस की गोपनीय जानकारी होती है और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करना ठीक नहीं. कोर्ट ने 2015 के आदेश पर दोबारा विचार की अपील भी खारिज कर दी.
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