स्कूल में एसी की सुविधा का खर्च छात्र के माता-पिता को उठाना होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

स्कूल में एसी की सुविधा का खर्च छात्र के माता-पिता को उठाना होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका*
एक स्कूल में एंयर-कंडिशनिंग के लिए अभिभावकों से दो हजार रुपये प्रतिमाह की वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग की लागत माता-पिता को वहन करनी होगी क्योंकि यह छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है।अदालत ने कहा कि यह प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उनकी लागत के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

1474 views