श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से फिर मांगी मुकदमे से जुड़ी जानकारी*
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मुकदमों में रजिस्ट्रार की पीठ मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनवाई कर से जुड़ी जानकारी फिर मांगी है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को 30 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस सुधांशु धूलिया रही है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के मई में आए आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा, आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से कोई जानकारी नहीं मिली है। इस पर ईदगाह प्रबंध कमेटी के वकील तनवीर अहमद ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सुनवाई मथुरा न्यायालय या फिर दिल्ली हाईकोर्ट में कराई जाए। तनवीर ने आरोप लगाया कि मुकदमेबाजी की हालिया श्रृंखला ‘बाहरी लोगों’ ने शुरू की है, जबकि इस क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम पिछले पांच दशकों से सद्भाव से रह रहे हैं। उन्होंने पीठ को बताया, प्रबंधन समिति के पास मुकदमे के लिए मथुरा से इलाहाबाद तक लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धन नहीं है। इस पर जस्टिस कौल ने 1 कहा, यह इलाहाबाद और लखनऊ की पीठों की समस्या है।






