नीट प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार*
नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शीर्ष अदालत इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन में नीट प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर खत्म करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों की कथित भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है। इससे पहले 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की मंशा जताई थी। अदालत को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने में कानूनी अड़चनें हैं और इन्हें क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से बंद किया जा सकता है। नीट अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था और 25 जुलाई को समाप्त किया गया। आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च की कोशिश भी हुई थी, जिस पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। सीजेपी ने अब 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया है।






