रोहित सेठी के मकान मामले में इंदौर हाई कोर्ट रात 9 बजे हुई विशेष सुनवाई, 2 दिन तोड़फोड़ पर रोक

रोहित सेठी के मकान मामले में इंदौर हाई कोर्ट रात 9 बजे हुई विशेष सुनवाई, 2 दिन तोड़फोड़ पर रोक

इंदौर। मंगलवार रात इंदौर हाई कोर्ट में रात 9 बजे एक मकान में अवैध निर्माण से सम्बंधित मामले की विशेष सुनवाई हुई। जस्टिस एससी शर्मा व जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई हुई। इंदौर के चर्चित सन्दीप तेल हत्याकांड के आरोपी रोहित सेठी की पत्नी की ओर से रिट अपील एडवोकेट विशाल बाहेती व कौस्तुभ पाठक की ओर से दायर की गई।

मामला यह है कि रोहित के बीमा नगर स्थित मकान का अवैध निर्माण तोड़े जाने को लेकर पूर्व में नगर निगम ने नोटिस दिया था। इसके विरुद्ध सेठी की पत्नी ने रिट याचिका दायर की थी। इसमे नगर निगम की ओर से बताया गया था कि एमओएस पर काफी अवैध निर्माण किया गया है जो कम्पाउंडेबल नही है।

इस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश के साथ याचिका निराकृत कर दी थी। इसके विरुद्ध यह रिट अपील दायर की गई और एक आवेदन लगाया कि नगर निगम द्वारा कल सुबह 8 बजे ही आकर तोड़फोड़ के लिए कहा गया है, इसलिए अपील पर आज रात ही अर्जेंट सुनवाई हो।

मामला मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया, जिसके बाद आज रात 9 बजे विशेष बेंच ने सुनवाई की। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रविन्द्र सिंह छाबड़ा व अनिकेत नाइक ने तर्क रखे। इसमे बताया गया कि एमओएस में अवैध निर्माण है जो कम्पाउंडेबल नही है।

इस बीच अपीलकर्ता की ओर से यह अंडरटेकिंग देते हुए समय चाहा गया कि यदि कुछ अवैध निर्माण होगा तो खुद हटा लेंगे। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 दिन बाद 14 मार्च तय करते हुए कहा कि तब तक कोई तोड़फोड़ नही की जाए।

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