*व्हीव्हीआईपी आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विमानतल के आस पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ), गुब्बारे, पतंग आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित*
पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा आगामी दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को व्हीव्हीआईपी आगमन को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 06.10. 2022 को आदेश पारित कर, विमानतल के आस पास 02 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ), गुब्बारे, पतंग आदि का उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाते हैं । अतः यदि प्रतिबंध के बाद भी इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( UAV ) गुब्बारे, पतंग को उड़ाया जाता है तो तुरंत उक्त ड्रोन ( DRONE ) / यूएवी ( DAV ) गुब्बारे, पतंग को नष्ट कर दिया जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । यह आदेश दिनांक 06.10.22 से ही तत्काल रूप से प्रभावी होगा।
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