हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्रः प्रदेश के सभी पुलिस थानों व चौकियों में 30 नवंबर तक लग जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

*हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्रः प्रदेश के सभी पुलिस थानों व चौकियों में 30 नवंबर तक लग जाएंगे सीसीटीवी कैमरे*

जबलपुर। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुधीर कुमार सक्सेना ने हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में शपथपत्र प्रस्तुत कर अभिवचन (अंडरटेकिंग) दिया है कि आगामी 30 नवंबर तक राज्य के सभी पुलिस थानों व पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने डीजीपी के शपथपत्र को रिकार्ड पर लेकर नौ दिसंबर तक इस संबंध में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।

एक जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के संज्ञान में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे। हाई कोर्ट ने उक्त जमानत के मामले में रजिस्ट्री को आदेश दिए थे कि इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर याचिका दायर की जाए। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी, 2022 को डीजीपी को सीसीटीवी इंस्टालेशन को लेकर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

क्यों न अवमानना की कार्रवाई हो

मामले पर 28 मार्च को सुनवाई के दौरान डीजीपी ने शपथपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि अप्रैल 2022 तक सभी थानों में सीसीटीवी का काम पूरा कर दिया जाएगा। जब 18 अगस्त को मामले की सुनवाई हुई तो डीजीपी की ओर से रिपोर्ट पेश नहीं हुई। लिहाजा, हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

उपकरण आपूर्ति में थी खामी
पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया कि सीसीटीवी लगाने के लिए उपकरण की आपूर्ति में कुछ खामियां थीं, जिनकी वजह से देरी हुई है। नवंबर 2021 में टेंडर जारी हुआ था और अगले दो माह में उपकरणों की आपूर्ति होनी थी। इसके बाद इंस्टालेशन के लिए तीन माह का समय दिया गया था। शपथपत्र में अवगत कराया गया कि उपकरण आपूर्ति में विलंब के चलते इंस्टालेशन में समय लग रहा है। इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाया जाएगा।

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