कर्ज वसूली पर 31 मई तक जिला प्रशासन ने लगाई रोक

कर्ज वसूली पर 31 मई तक जिला प्रशासन ने लगाई रोक

इंदौर : जिला प्रशासन ने कर्ज धारकों के हित में बड़ी पहल की है। कोरोना काल में लोगों के समक्ष खड़ी हुई आर्थिक समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने कर्ज वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

वित्तीय संस्थान नहीं कर पाएंगे कर्ज वसूली।

कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक RBI से पंजीकृत कोई भी वित्तीय संस्थान 31 मई तक कर्ज धारकों से कर्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे।

जनता की परेशानी को देखते हुए उठाया कदम।

कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि वित्तीय संस्थान जनता कर्फ्यू के चलते भी कर्ज वसूली के लिए जनता पर दबाव बना रहे हैं। लोगों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए कर्ज वसूली पर रोक लगाई गई है।

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