कलेक्टर लवानिया का बड़ा आदेश,तम्बाकू पदार्थो के सेवन पर लगाया प्रतिबंद
भोपाल
वैश्विक महामारी कोरोना का संकटकाल जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इस बीच ही राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर किया जुर्माने का प्रावधान
इस संबंध में, आदेश में यह लिखा कि, कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 200 रुपए जुर्माना और 6 माह तक की सजा का प्रावधान है।
बताते चलें कि, एपिडेमिक ऐक्ट-1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है।
शहर के सभी शैक्षणिक संस्थान पदार्थों के सेवन पर लगाई रोक
सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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