*” रात 10 बजे के बाद पटाखे छुड़ाने पर खानी पड़ सकती है हवालात की सैर “*
दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आज रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे छुड़ाये जा सकेंगे।रात 10 बजे के बाद पटाखे छुड़ाने पर आपको हवालात की सैर भी करनी पड़ सकती है।
पर्यावरण विभाग ने आदेश जारी कर एएसपी रैंक या ऊपर के अधिकारी के अलावा सीओ को भी इस संबध में कार्यवाही का अधिकार दिया है।क्षेत्र में दीपावली पर लगातार गश्त के दौरान ये पुलिस अधिकारी “पटाखेबाजी” पर नजर रखेंगे। 125 डेसिबल से अधिक क्षमता के आवाज वाले (तेज आवाज वाले) पटाखे छुड़ाने पर भी रोक है।
रात 10 बजे के बाद कहीं पटाखे छुड़ाये जा रहे हों तो उसकी शिकायत मिलने पर थानेदार/चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच कर पटाखा छुड़ा रहे व्यक्ति को थाने ले जाकर हवालात में बंद कर सकते हैं।






