नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम को झटका, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा प्रतिबंध

नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम को झटका, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा प्रतिबंध*
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि देश की महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम उचित है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि टेलीग्राम के कुछ चैनल, ग्रुप और बॉट्स के माध्यम से कथित तौर पर नीट प्रश्नपत्र बेचने और अभ्यर्थियों को गुमराह करने की गतिविधियां संचालित हो रही थीं। सरकार के अनुसार, संदिग्ध नेटवर्क की पहुंच बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं तक थी और कई बार सामग्री हटाने के प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हुए। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगाया गया। कोर्ट ने माना कि यह कदम सीमित अवधि के लिए और विशेष परिस्थितियों में उठाया गया है। ऐसे में इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर फिलहाल टेलीग्राम पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी।

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