बजट 2026-27 : इनकम टैक्स नियमों में मिली राहत, छोटे करदाताओं पर खास फोकस

बजट 2026-27 : इनकम टैक्स नियमों में मिली राहत, छोटे करदाताओं पर खास फोकस*
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम बदलावों की घोषणा की है। बजट का मकसद भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखना और करदाताओं को राहत देना है। वित्त मंत्री ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। अब मामूली शुल्क देकर करदाता अधिक समय तक रिटर्न संशोधित कर सकेंगे। इसके अलावा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के लिए TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। वहीं, विदेश टूर पैकेज की बिक्री पर भी TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 20% तक था। बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को आयकर से मुक्त करने की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2026 को एक अहम नीतिगत दस्तावेज माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकारी खर्च, टैक्स प्रस्ताव और आने वाले वित्त वर्ष की फिस्कल रणनीति की दिशा तय की गई है।

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