तीन घंटे में चेक क्लीयरेंस नियम टला, व्यापारियों को मिली राहत

तीन घंटे में चेक क्लीयरेंस नियम टला, व्यापारियों को मिली राहत*
बैंकिंग क्षेत्र में 3 जनवरी से लागू होने वाला तीन घंटे में चेक क्लीयरेंस का नया नियम फिलहाल आरबीआई ने टाल दिया है। तकनीकी खामियों और व्यापारियों के बढ़ते विरोध को देखते हुए अब चेक प्रोसेसिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेगा। इससे जिले के करीब 20 हजार पंजीकृत व्यापारियों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय महामंत्री सतीश महेश्वरी ने बताया कि त्वरित क्लियरिंग सेवा सॉफ्टवेयर की विफलता और तकनीकी समस्याओं के चलते व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी, जिसको लेकर लंबे समय से विरोध किया जा रहा था।

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